प्रताड़ना व दुष्कर्म के मामले में छह माह से फरार पुलिसकर्मी की चल-अचल संपत्ति कुर्क होगी

खंडवा. महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार पुलिस विभाग के वाहन ड्राइवर संजय मौर्य की गिरफ्तारी के लिए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गिरफ्तारी नोटिस जारी किया है।



10 जनवरी को जारी कोर्ट नोटिस में यह भी लिखा है कि उद्घोषणा दिनांक से एक माह के भीतर आप अपनी उपस्थिति देकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। अन्यथा आरोपी के नाम की चल-अचल संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।



संजय के खिलाफ कोतवाली में अपराध नंबर 563/19 के तहत धारा 294, 323, 342,506, 34, 306, 201, 376(क), 302 आईपीवी एवं 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट एवं 5(आईवी)(ग)(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी अनुसार कोतवाली क्षेत्र के नर्मदापुरम कॉलोनी में 14 जुलाई 19 को सल्फॉस खाकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने कोतवाली के वाहन ड्राइवर संजय मौर्य निवासी वत्सला विहार कॉलोनी व सुनील राठौर निवासी ग्राम जसवाड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया है।


जांच के दौरान आरोपी संजय के खिलाफ मृतिका की गोद ली हुई बेटी (14) ने भी शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए। मामले में आरोपी सुनील राठौर को पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया जो कि अब तक जेल में है। जबकि संजय अब तक फरार है।


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